मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमानत खान दोषमुक्त : रतलाम
मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमानत खान दोषमुक्त : रतलाम
रतलाम। रतलाम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमानत खान को पास्को एक्ट में उनके गवाहों को धमकाने गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया
अमानत खान पर फरियादीया ने थाना स्टेशन रोड रतलाम पर दिनांक 1-8-2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी की जब वह उक्त दिनांक को अमानत खान के विरुद्ध चल रहे पास्को एक्ट के प्रकरण में गवाही देने आई तब आरोपी ने उसे न्यायालय के बाहर रोक कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा की उसने व उसके साथ वाले आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में गवाही ना दे इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया जहां पर आरोपी की और से पैरवी करते हुए एडवोकेट राकेश शर्मा ने गवाहों के प्रतिपरीक्षण तथा अपने तर्कों में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा की आरोपी को मुल प्रकरण जो की पास्को एक्ट की गम्भीर धाराओं में दर्ज था जिसका विचारण पास्को एक्ट के लिए गठित विशेष न्यायालय में हुआ था जहां पर फरियादी और उसके साथी गवाहों ने आरोपी के विरुद्ध गवाही दी थी जहां पर आरोपी की और से पैरवी करते हुए एडवोकेट राकेश शर्मा ने गवाहों के प्रतिपरीक्षण से जो तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे उससे विशेष न्यायालय ने फरियादी और उसके साथी गवाहों की साक्ष्य को झूठा मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था उस प्रकरण बरी होने की स्थिति को देखते हूए ही फरियादी ने आरोपी की विरूद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया इन तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अमानत खान को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट राकेश शर्मा,धिरज शर्मा, कृष्ण गोपाल वासनवाल,हेमा निरंजनी ने की।