पंचायत मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, कलेक्टर की लापरवाही उजागर – तीन महीने में कार्रवाई के निर्देश
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रतलाम पंचायत मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, कलेक्टर की लापरवाही उजागर – तीन महीने में कार्रवाई के निर्देश
रतलाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने रतलाम पंचायत से जुड़े मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच के खिलाफ तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता रवि राज डोडियार ने अपनी याचिका में बताया कि 25 जुलाई 2023 को पेश हुई जांच रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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कलेक्टर की लापरवाही पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
याचिकाकर्ता के वकील, ने तर्क दिया कि यह देरी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने कलेक्टर की इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है।
क्या है लापरवाही के कारण
1. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी दर्शाती है कि कलेक्टर ने मामले को लंबित रखा।
2. अधिकारों और जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हुए, समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई।
3. अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी, जो प्रशासन की निष्क्रियता का प्रमाण है।
4. सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित न करने से निष्पक्ष कार्रवाई में देरी हुई।
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अदालत का आदेश
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि रतलाम के कलेक्टर तीन महीने के भीतर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें।
जनता की प्रतिक्रिया
इस आदेश से जनता में उम्मीद जागी है कि प्रशासनिक लापरवाही पर अंकुश लगेगा और पंचायतों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होगी।