रतलाम कलेक्टर पर अवमानना का साया 16 और 17 दिसंबर को न्यायालय में दोहरी परीक्षा!
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रतलाम कलेक्टर पर हाईकोर्ट का शिकंजा, 16 दिसंबर को होगा फैसला!
रतलाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रतलाम के कलेक्टर राजेश बथम और जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव व अन्य को आदेश अवहेलना के गंभीर आरोपों में घेरा है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 16 दिसंबर 2024 तक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ तो इन अधिकारियों पर अवमानना की गाज गिरना तय है।
मामले की जड़
यह मामला 25 जनवरी 2024 के उस आदेश से जुड़ा है, जो न्यायालय ने याचिकाकर्ता मेहरबान अली और अन्य की रिट याचिका संख्या 5285/2022 पर सुनाया था। इस आदेश में रतलाम प्रशासन को कुछ निर्देश दिए गए थे, जिनका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य था। लेकिन प्रशासन ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को अदालत की शरण लेनी पड़ी।
अवमानना याचिका
आदेश की अवहेलना के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका (CONC No. 3134/2024) दायर की। अदालत ने पाया कि रतलाम के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ व अन्य ने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की है।
25 नवंबर की सुनवाई में फटकार
25 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में न्यायालय ने रतलाम के कलेक्टर राजेश बथम और जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव व अन्य को अदालत में तलब किया। कोर्ट ने इन अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करना न्यायालय की अवमानना है।
16 दिसंबर को टिकी निगाहें
अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होगी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो कलेक्टर और सीईओ व अन्य के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी |
क्यों है यह मामला चर्चा में?
- प्रशासनिक लापरवाही: उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा आदेश की अनदेखी आम जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाती है।
- न्यायालय की सख्ती: हाईकोर्ट का कड़ा रुख यह दर्शाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
- अवमानना के खतरे: यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह मामला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है।
- दोहरी परीक्षा: रतलाम कलेक्टर के लिए अवमानना का मामला *दोहरी परीक्षा* साबित हो रहा है, क्योंकि उन पर 17 तारीख को भी अवमानना की सुनवाई निर्धारित है।
हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, कलेक्टर समेत अधिकारियों पर शिकंजा कसता हुआ : Ratlam News
क्या होगा अगला कदम?
पूरे रतलाम में इस मामले की चर्चा है। की 16 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट का फैसला रतलाम के प्रशासनिक अधिकारियों का भविष्य तय कर सकता है। क्या कलेक्टर और सीईओ व अन्य खुद को इस अवमानना की सजा से बचा पाएंगे या नही ?