शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE में इस दिन से शुरू होंगे एडमिशन जाने कैसे करे अप्लाई
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE में इस दिन से शुरू होंगे एडमिशन जाने कैसे करे अप्लाई
भोपाल/हमारे अधिकार न्यूज, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा RTE अधिनियम 2009 के तहत राज्य के सभी निम्न वर्ग परिवार के बच्चों को कक्षा 8 वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा RTE MP Admission 2023 के तहत ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 2023 के लिए जारी कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। RTE MP Admission के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे की दाखिला लेने हेतु योग्य होंगे। राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक अपने बच्चों का दाखिला आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कराना चाहते हैं। तो उन्हें मध्यप्रदेश राज्य Right to Education (RTE) Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चाहे तो आप एमपी प्रवेश मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
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