क्या अधिवक्ता जहीरउद्दीन की शिकायत पर होगी एफआईआर इन सरकारी अधिकारियों पर जाने क्या है पूरा मामला 

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क्या अधिवक्ता जहीरउद्दीन की शिकायत पर होगी एफआईआर इन सरकारी अधिकारियों पर जाने क्या है पूरा मामला 
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क्या अधिवक्ता जहीरउद्दीन की शिकायत पर होगी एफआईआर इन सरकारी अधिकारियों पर जाने क्या है पूरा मामला 

रतलाम@हमारे अधिकार न्यूज, पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता जहीरउद्दीन ने बताया की रतलाम के महिला एवं बाल विकास विभाग में तत्समय पदस्थ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा व विभागीय जांच अधिकारी सहायक संचालक रविन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा विधि विरुद्ध अपने पद का दुरुप्योग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये शासकीय दस्तावेजो को नष्ट कर फर्जी अलोटमेंट करने की एक लेखी शिकायत आयुक्त उज्जैन को दिनांक 03.08.2022 को भेजी थी जिस पर शिकायत आयुक्त उज्जैन द्वारा रतलाम कलेक्टर को जांच के लिए भेजी गई थी इस शिकयत को कलेक्टर  रतलाम द्वारा महिला बाल विकास विभाग रतलाम में सहायक संचालक रविन्द्र कुमार मिश्रा को जांच के लिए दी गई थी।

जिस पर शिकायत उक्त अधिकारी द्वारा जो भी जांच की गई थी वह जांच सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी जिस पर सहायक संचालक रविन्द्र कुमार मिश्रा के विभाग द्वारा की गई संपुर्ण जांच अधिक्वक्ता जहीरुद्दीन को पोस्ट डाक के माध्यम के भेजी गई थी

वही अधिवक्ता जहीरउद्दीन द्वारा विभागीय जांच अधिकारी पर आरोप लगते हुए बताया की विभाग द्वारा जो जांच की गई थी उस जांच में सहायक संचालक रविन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा जो जानकारी दी उसमे बताया गया की आपका फार्म इस कार्यालय में जमा नही किया गया है और आप असत्य आधारो पर हमारे विभाग की अधिकरी रही विनीता लोढ़ा की झुठी शिकायत कर रहे है।

जबकि अधिवक्ता द्वारा महिला बाल विकास विभाग रतलाम के आवक जावक रजिस्टर की प्रति सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई थी तथा जो प्रति प्राप्त हुई उस प्रति में आवक रजिस्टर के क्रमांक 2161 दिनांक 10.11.2020 को अवसर युवा मंडल समिति का फार्म दर्ज है

बाद जानकारी देते हुआ जहीरउद्दीन अधिवक्ता द्वारा सभी शासकीय कर्मचारियों पर इस कृत्य पर आपराधिक षडयंत्र कर अपने पद का दुरुप्योग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासकीय दस्तावेज को नष्ट कर फर्जी अलोटमेंट कर धोखाधडी की गई होना बताया तथा उसी अपराध को छुपाते हुए अपने विभाग के अधिकारी को बचाने के लिये विभागीय अधिकारी द्वारा भी आपराधिक षडयंत्र कर अपने पद का दुरुप्योग कर मिथ्या साक्ष्य गढ कर कुटरचित दस्तावेज तैयार किये गये व म.प्र. आचरण अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है।

दोनों सरकारी अधिकारियों द्वारा शासन एवं अधिवक्ता जहीरउद्दीन के साथ धोखाधडी कर अपने लाभ के लिये दस्तावेज को छिपाते हुए प्रस्तुत आवेदन को नष्ट कर अवैध अनुचित लाभ उठाने के लिये शासन द्वारा स्थापित विधि का पालन नही करते हुए आपराधिक कृत्य किया गया है वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है इस कारण सभी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 167, 420, 477 (क), 467, 468, 471 , 120 बी एवं 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाने का एक शिकायत आवेदन कलेक्टर रतलाम, एसपी रतलाम, स्टेशन रोड थान रतलाम में दिया गया और सभी अधिकारियो पर मामला दर्ज करने की मांग की गयी |