इन्दौर शहर के विजय नगर थानाक्षेत्र में एक मूक-बधिर दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म होने से उसके गर्भवती हो जाने के मामले में आयोग ने लिया संज्ञान

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इन्दौर शहर के विजय नगर थानाक्षेत्र में एक मूक-बधिर दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म होने से उसके गर्भवती हो जाने के मामले में आयोग ने लिया संज्ञान
Human Right Commission Bhopal Madhya Pradesh

इन्दौर शहर के विजय नगर थानाक्षेत्र में एक मूक-बधिर दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म होने से उसके गर्भवती हो जाने के मामले में आयोग ने लिया संज्ञान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने पांच मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

भोपाल/हमारे अधिकार न्यूज, मप्र मानव अधिकार आयोग ने भोपाल शहर के गौतम नगर में हाईटेंशन पावर लाईन के करंट लगने से झुलसी सात साल की मासूम बालिका की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शारदा नगर, नारियलखेडा, भोपाल निवासी राजमिस्त्री का काम करने वाले इंसाफ खान की पुत्री इनाया घर की छत पर खेल रही थी, इस दौरान वह हाईटेंशन पावर लाईन की चपेट में आ गई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड दिया। मामले में आयोग ने मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी), मध्य क्षेत्र विविकंलि, भोपाल एव नगर निगम कमिश्नर, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में प्रतिवेदन तलब किया है। आयोग ने इन दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि हाईटेंशन पावर लाईन के पास भवन निर्माण क्या सीमाएं एव विशिष्टियां हैं ? हाईटेंशन पावर लाईन के पास यदि भवन अवैध रूप से बने हैं, तो उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ? हाईटेंशन पावर लाईन के पास बने भवनों के रहवासियों को उक्त पावर लाईन से सम्पर्क में आ जाने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये आपके दायित्व की सीमाएं क्या हैं ? हाईटेंशन पावर लाईन के पास यदि भवन निर्माण नितान्त अवैध रुप से किये गये हैं, तो उन्हें रोकने के लिये उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया जाये।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने इन्दौर शहर के विजय नगर थानाक्षेत्र में एक मूक-बधिर दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म होने से उसके गर्भवती हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। पीडिता के परिजनों का आरोप है कि किशोरी इन्दौर के जिस अनुभूति विजन सेवा संस्थान में बीते चार सालों से भर्ती थी, उसी संस्थान के भीतर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जबकि संस्थान की संचालिका  का कहना है कि घटना संस्थान के बाहर ही हुई है। मामले में आयोग ने पुलिस कमिश्नर, इन्दौर से 15 दिन में प्रतिवेदन तलब किया है। साथ ही यह भी कहा है कि पीडित गर्भवती बालिका की सुरक्षा व देखभाल की व्यवस्था के संबंध में भी स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा क्षेत्र में सरकारी अमले की मिलीभगत से एक किसान की जमीन पर दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लेने, पीडित किसान के बीते पांच साल से इंसाफ पाने के लिये यहां-वहां चक्कर लगाकर थक हारकर अवसाद में आ जाने से उसे लकवा हो जाने के मामले में  संज्ञान लिया है। मामले में आयोग ने कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में तथ्यपरक प्रतिवेदन तलब किया है।

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मप्र मानव अधिकार आयोग ने जिला चिकित्सालय परिसर पन्ना में अस्पताल से रोजाना  निकलने वाले मानव शरीर के लिये घातक सर्जिकल कचरे (मेडिकल वेस्ट) के ढेर में छोटे-छोटे बच्चों द्वारा जान जोखिम में डालकर कबाड तलाशने संबंधी एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। यह सबको पता है पर अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की मेडिकल वेस्ट प्रबंधन में बरती जा रही उदासीनता, मनमानी और अनदेखी रुक ही नहीं रही है। मामले में आयोग ने कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही का तीन सप्ताह में प्रतिवेदन तलब किया है।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवाडा सिविल अस्पताल में करीब ढाई महीने पहले ही आठ बेड का एचडीयू बनकर तैयार होने के बावजूद एमडी डाक्टर और अन्य जरुरी पैरा मेडिकल स्टाफ की पदस्थापना न होने के कारण सभी मरीजों को एचडीयू का लाभ न मिल पाने के मामले में संज्ञान लिया है। मामले में आयोग ने आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मप्र शासन, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में प्रतिवेदन तलब किया है।