चार साल से भंग कमेटी, अवैध तरीके से वसूल कर रहा था किरायादारी, खारा कुआं थाने में एफआईआर दर्ज

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चार साल से भंग कमेटी, अवैध तरीके से वसूल कर रहा था किरायादारी, खारा कुआं थाने में एफआईआर दर्ज
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आदतन अपराधी की चार साल से भंग कमेटी, अवैध तरीके से वसूल कर रहा था किरायादारी, एफआईआर दर्ज

भोपाल। वक्फ मामलों से यह परंपरा चस्पा जैसी हो गई है, जो एक बार किसी कमेटी का मुतवल्ली (केयर टेकर) बनाया गया, वह कार्यकाल पूरा होने पर भी हटने को राजी नहीं होता। आर्थिक मामलों के चलते यह हालात बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन स्थित एक वक्फ जायदाद के साथ भी हुआ। जहां करीब 4 साल पहले भंग की जा चुकी कमेटी के अध्यक्ष द्वारा यहां के किरायादारों से लगातार वसूली की जा रही है। मामले को लेकर अब वर्तमान अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मामला उज्जैन स्थित वक्फ दरगाह मदार गेट का है। यह वक्फ संपत्ति शहर के बीच प्राइम लोकेशन पर है। जिसमें बड़ी तादाद में कमर्शियल दुकानें आदि जुड़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक 

कमेटी को लेकर लगातार आर्थिक अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं। जिसके चलते वर्ष 2020 में इस कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फैजान खान और उनकी टीम को नियुक्त किया गया था।

लंबा चला चार्ज का मामला

मप्र वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ दरगाह मदार गेट की कमेटी में बदलाव करने के बाद भी निवृत्तमान अध्यक्ष रियाज खान ने लंबे समय तक नवागत अध्यक्ष फैजान खान को पदभार नहीं दिया। उन्होंने कई शिकायतों के साथ मामले को हाईकोर्ट में भी पहुंचा दिया। इस याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए रियाज खान की याचिका खारिज कर दी है।

कई आपराधिक मामले उज्जैन के अलग अलग थानों में दर्ज 

इंतेजामिया कमिटी के पूर्व अध्यक्ष रियाज़ खान के खिलाफ उज्जैन के कई थानों में केस दर्ज है । जिसमे महांकाल थाना , खराकुवा थाना, भैरवगढ़ थाना शामिल है 

4 साल से हो रही वसूली

वक्फ दरगाह मदार गेट की कमेटी के पुराने पदाधिकारी पद से हटाए जाने के बाद भी यहां की दुकानों से लगातार किराया वसूल कर रहे थे। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने यह शिकायत भी की है कि पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दुकानदारों को लगातार धमकाया और डराया भी जाता है। इन सभी मामलों को लेकर नवागत अध्यक्ष फैजान खान ने थाना खारा कुंआ में शिकायत दर्ज कराई है। जिसकी जांच का बाद पुलिस ने पूर्व अध्यक्ष रियाज खान के खिलाफ भादवि की धारा 384 के तहत मामला दर्ज किया है।

इनका कहना है

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समय सीमा निर्धारित कर कमेटियां गठित की जाती हैं। यह अवधि समाप्त हो जाने पर निवृत्तमान कमेटी को स्वयं नए लोगों को पदभार सौंप देना चाहिए। साथ ही अपने अनुभव से नए लोगों को काम में सहयोग करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश की सैंकड़ों कमेटियां कार्यकाल पूरा होने के बाद विवादों और अदालती मामलों में उलझी हैं। जिससे वक्फ की आमदनी प्रभावित हो रही है और इससे होने वाले फायदे जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अन्य कामों के साथ इन हालातों को सुधारना हमारे कामों में शामिल है।

डॉ सनव्वर पटेल

अध्यक्ष

मप्र वक्फ बोर्ड

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कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा दुकानदारों को भ्रमित करके एवम गुंडागिरी करके गैर वैधानिक रूप से किराया वसूला जा रहा । इसी मामले को लेकर खाराकुवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई । भविष्य में भी अगर इस प्रकार के कृत्य रहें और गैर वैधानिक कार्यो में संलिप्त पाए गए तो ऐसे गुंडो और आदतन अपराधियो खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी ।

फैज़ान खान

सदस्य - मप्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड

अध्यक्ष - इंतेजामिया कमिटी वक़्फ़ मस्जिद एवम मज़ार मदार साहब उज्जैन