MP Election 2023 : जेल की सलाखों के पीछे से युवा ने ठोकी चुनावी ताल 

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MP Election 2023 : जेल की सलाखों के पीछे से युवा ने ठोकी चुनावी ताल 
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MP Election 2023 : जेल की सलाखों के पीछे से युवा ने ठोकी चुनावी ताल 

रतलाम@हमारे अधिकार न्यूज़, वो कहते है न हौसले बुलंद होना चाहिए फिर क्या सलाखे और क्या कोई रुकावट जी हां रतलाम के एक नवयुवक ने अपनी दिली इच्छा और अपने युवा साथियों के दम पर नीमच सिटी से आगामी विधान सभा चुनाव लड़ने का इरादा किया है जिस पर युवक पर भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता  ने भरोसा जत्ताते हुए युवा को जेल में रहते हुए ही के टिकट देकर आगामी विधानसभा चुनाव में  अपना प्रत्याशी घोषित किया है

जेल की सलाखों के पीछे से युवा ने ठोकी चुनावी ताल सर्किल जेल रतलाम मध्य प्रदेश की सलाखों के पीछे से भवानी प्रताप कैथवास पिता भंवर लाल कैथवास निवासी रतलाम (म.प्र.) जोकि  एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और अपने पिता के बताये मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ही नही देश के अधिकतम राज्यों में सामाजिक कार्यो और राजनितिक कार्यो में हिस्स्सा ले चूका है आगामी विधान सभा चुनाव में  नीमच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 2023 मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के उम्मीद्वार के रूप में चुनाव लडने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय, रतलाम (मध्य प्रदेश) के समक्ष आरोपी को 2023 मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र आज दिनांक 20.10.2023 को पार्टी अध्यक्ष इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया हैं।

अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने यह रखे तर्क :
अधिवक्ता ने जेल में बंद अपने प्रत्याशी को लेकर कहा की प्रत्याशी जेल में हैं, केवल प्राथमिकी दर्ज होने और जेल में बंद होने के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित करना पर्याप्त नहीं है । इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी या विचाराधीन कैदी को जेल में बंद होने के आधार पर चुनाव लड़ने से वंचित करने से राजनीतिक विद्वेष के कारण जेल में बंद करने का रास्ता खुल जाएगा। तब तो एक राजनीतिक या सत्तारूढ़ पार्टी को अपने विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ यही करना होगा कि पुलिस को मामला दर्ज करने और विरोधी को गिरफ्तार करने के लिए कहा जाए। वही भारत में जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा केवल इसलिए कि वह जेल में है ।

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