कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को आजीवन कैद की सजा सुनाई
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सूरत की शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को आजीवन कैद की सजा
गुजरात/हमारे अधिकार न्यूज, जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को गांधीगनर सेशन कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले आजीवन करावास की सजा सुनाई है। जोधपुर में आसाराम के खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज होने के बाद सूरत की एक शिष्या ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में दुष्कर्म का केस अक्तूबर, 2013 में दर्ज कराया था। इसमें शिष्या ने 1997 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म के आरोप लगाए थे।
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूर कर ली थी और
आसाराम को आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया।
कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है.
आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और बाद में जोधपुर लाया गया था।
रेप केस मामले में गांधीनगर सेसन्स कोर्ट ने आशाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अहमदाबाद के मोटेरा स्थितआश्रम की शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। अतरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को सजा सुनाई। पीड़ित शिष्या ने 2013 में आसाराम समेत सात अन्य के खिलाफ अक्तूबर 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम पर आरोप तय किए थे और दोषी माना था। कोर्ट में आसाराम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है।