पटवारी को रिश्वत नहीं दी तो जमीन का मुआवजा रूकवाया आयोग ने संज्ञान लेकर कलेक्टर से जवाब तलब किया : भोपाल

पटवारी को रिश्वत नहीं दी तो जमीन का मुआवजा रूकवाया आयोग ने संज्ञान लेकर कलेक्टर से जवाब तलब किया : भोपाल

भोपाल/ मप्र मानव अधिकार आयोग ने गुना जिले में पटवारी को रिश्वत नहीं दी तो जमीन का मुआवजा रूकवाये जाने की घटना पर संज्ञान लिया है। सुठालिया में मधुसूदनगढ़ के लिए बनी सड़क में अपनी जमीन खोने वाली एक महिला को अभी तक संपूर्ण मुआवजे की राशि नहीं मिली हैं। मुआवजे की राशि के लिए महिला अधिकारियों से बार-बार गुहार लगा रही है। बीते मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची महिला एवं उसके परिजनों ने मुआवजा की राशि नहीं मिलने के पीछे पटवारी को रिश्वत नहीं देना बताया है। फरियादी महिला कपूरी बाई पत्नी ब्रजलाल अहिरवार निवासी ने बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 61 पहन 28 ग्राम अगरपुरा राघौगढ़ में स्थित है। उनकी यह कृषि भूमि सुठालिया से मधुसूदनगढ़ तक बनने वाली रोड़ में चली गई। जिसका मुआवजा राशि करीब 35 लाख रूपये है। लेकिन उनके खाते में साढ़े नौ लाख रूपये ही आए हैं। उसके लिए भी पटवारी ने डेढ़ लाख रूपये रिश्वत में लिए और अब पटवारी उनसे चार लाख रूपये और मांग रहा है। जबकि फरियादी महिला ने पटवारी महिला को पैसे नहीं दिए तो पटवारी ने उनकी जमीन का मुआवजा होल्क करा दिया। महिला एवं उसके परिजनों ने पटवारी से शिकायत की तो पटवारी ने उनके साथ गाली गलौंच कर कहा कि तुझे जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलेक्टर को दिये आवेदन में महिला ने पटवारी, तहसीलदार एवं एसडीएम पर कार्यवाही कर मुआवजा दिलवाने की मांग की। मामले में आयोग ने कलेक्टर गुना से जांच कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन (जबाव) तीन सप्ताह में मांगा है।